Vehicle HSRP Update: वाहनों पर एचएसआरपी लगाने की अंतिम तिथि 10 अगस्त तक बढ़ाई गई, इसके बाद लगेगा 10 हजार तक का चालान

Vehicle HSRP Update: वाहनों पर एचएसआरपी लगाने की अंतिम तिथि 10 अगस्त तक बढ़ाई गई, इसके बाद लगेगा 10 हजार तक का चालान : परिवहन विभाग के अनुसार वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई है। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की ओर से एचएसआरपी लगाने की अंतिम तिथि 10 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। इसके लिए परिवहन विभाग ने बुधवार को आदेश जारी कर दिए हैं। अगर आप पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगवाते हैं तो 10 अगस्त के बाद आपको ₹10000 तक का चालान भरना पड़ेगा।

Vehicle HSRP Update: वाहनों पर एचएसआरपी लगाने की अंतिम तिथि 10 अगस्त तक बढ़ाई गई, इसके बाद लगेगा 10 हजार तक का चालान
Vehicle HSRP Update: वाहनों पर एचएसआरपी लगाने की अंतिम तिथि 10 अगस्त तक बढ़ाई गई, इसके बाद लगेगा 10 हजार तक का चालान

परिवहन विभाग की ओर से एचएसआरपी लगवाने की तारीख बढ़ाकर 10 अगस्त कर दी गई है। वाहन मालिक 10 अगस्त से पहले अपने वाहनों का एचएसआरपी नंबर प्लेट के लिए रजिस्ट्रेशन करा लें, फिर बुकिंग स्लिप दिखाकर चालान से बच सकते हैं। 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य है। अगर तय समय के अंदर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए विभाग के निर्धारित पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाता है तो वाहन चालकों पर 5000 से 10000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर कोई वाहन चालक तय समय से पहले अपने वाहन की नंबर प्लेट नहीं बदलता है तो उसे बताया जाता है कि 1 अप्रैल 2019 से पहले उपलब्ध नंबर प्लेटों के साथ छेड़छाड़ करना आसान था, इन्हें आसानी से हटाया और बदला जा सकता है, जिससे चोरी होने पर इन्हें ट्रैक करना मुश्किल होता है।

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एल्युमिनियम से बनी प्लेट होती है। इसे वाहन के आगे और पीछे स्नैप-ऑन-लॉक के ज़रिए लगाया जाता है, जिसका इस्तेमाल कम से कम एक बार किया जाता है. इसे आसानी से हटाया नहीं जा सकता और एक बार हटाने के बाद दूसरी नंबर प्लेट नहीं लगाई जा सकती. HSRP में लिखे नंबरों के अक्षरों और बॉर्डर पर हॉट स्टैम्प्ड फ़िल्म लगाई जाती है. इस पर 45 डिग्री के कोण पर भारत लिखा होता है. प्लेट पर लिखे नंबर और अक्षरों का आकार 10mm होता है और यह एक ख़ास फ़ॉन्ट का होता है. अक्सर लाइट पड़ने पर नंबर और अक्षर चमकते हैं और CCTV कैमरों में आसानी से कैद हो जाते हैं.

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में ऊपर बाएं कोने पर नीले रंग में अशोक चक्र का हॉट स्टैम्प्ड क्रोमियम बेस्ट होलोग्राम होता है. नीचे बाएं कोने पर लेजर से 10 अंकों का सीक्रेट कोड लिखा होता है, जो यूनिवर्सल होता है. एक ही वाहन की आगे और पीछे की नंबर प्लेट में यह नंबर अलग-अलग होता है. इस गुप्त कोड में वाहन से जुड़ी सभी जानकारी जैसे चेसिस और इंजन नंबर, खरीद की तारीख, वाहन का मॉडल, डीलर और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी आदि शामिल होती है।

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट दोपहिया वाहनों के लिए 425 रुपये, कारों के लिए 695 रुपये, मध्यम और भारी वाहनों के लिए 730 रुपये और ट्रैक्टर और कृषि कार्य में इस्तेमाल होने वाले वाहनों के लिए 495 रुपये में उपलब्ध है।

एचएसआरपी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पाने के लिए आवेदन प्रक्रिया

सबसे पहले आपको सियाम पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट siam.in पर जाना होगा, उसके बाद आपको अपने वाहन नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर आदि के साथ रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद अपने वाहन निर्माता, जिले और नजदीकी वाहन डीलर का चयन करने के बाद आपको एचएसआरपी प्लेट के लिए ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करना होगा।

इसके बाद आपको अपना स्टॉल बुक करना होगा, अपने रिकॉर्ड के लिए भुगतान की रसीद प्राप्त करनी होगी और आपको अपने मोबाइल नंबर पर अपने पंजीकरण की जानकारी भी मिल जाएगी, इसके बाद निर्धारित तिथि पर आप चुने गए नजदीकी डीलर के पास जाकर HSRP प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए आपको ऑनलाइन भुगतान के अलावा किसी भी तरह का भुगतान नहीं करना होगा। एक बार हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के बाद यह हमेशा के लिए वैध हो जाती है।

वाहन HSRP अपडेट

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